Home Lone को सुरक्षित ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बदले में आपको अपनी संपत्ति बैंक के पास गिरवी रखनी होगी। लेकिन अगर आप होम लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो आइए जानते हैं क्या हैं आरबीआई की गाइडलाइंस…
जब आप पहली बार Home Lone पर EMI देने से चूक करते हैं, तो ऋणदाता आमतौर पर आपको भुगतान के बारे में याद दिलाने के लिए SMS, ईमेल या कॉल के माध्यम से अलर्ट भेजता है।
देरी के लिए बैंक विलंब शुल्क या जुर्माना शुल्क भी लगा सकता है। ये जुर्माना आम तौर पर अतिदेय राशि का 1 प्रतिशत से 2 प्रतिशत होता है, जिसका भुगतान ईएमआई के अतिरिक्त किया जाता है।
जब आप दूसरी बार EMI का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो आपका बैंक आपको एक अनुस्मारक भेजेगा और आपसे जल्द से जल्द भुगतान करने के लिए कह सकता है।
तीसरी किस्त ना देने पर?
हालांकि, यदि आप फिर भी लगातार तीसरी बार बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो बैंक या वित्तीय संस्थान ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत कर देता है।
इसके बाद, ऋणदाता वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम 2002 (SARFAESI) के प्रवर्तन के तहत डिफॉल्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करता है।
बैंक जल्द ही बकाया वसूलने की प्रक्रिया शुरू करता है और उधारकर्ता को कानूनी नोटिस देकर 60 दिनों के भीतर बकाया चुकाने को कहता है। गृह ऋण में, जो एक सुरक्षित ऋण है, उधारकर्ता इसके विरुद्ध संपार्श्विक के रूप में एक संपत्ति गिरवी रखता है।
यदि कोई डिफॉल्टर 60 दिनों के भीतर बकाया का भुगतान नहीं करता है, तो SARFAESI अधिनियम के अनुसार, ऋणदाता को संपार्श्विक पर कब्ज़ा करने का अधिकार है। यहां, बैंक अदालत के हस्तक्षेप के बिना भी आपकी गिरवी रखी संपत्ति पर कब्ज़ा कर सकता है।
इसे भी पढ़े-होलाष्टक 10 मार्च से, जानें क्यों नहीं किए जाते Holashtak में शुभ कार्य