लखनऊ, सीएनए। UP Panchayat chunav कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने चुनाव के आधार वर्ष में बदलाव को मंजूरी दे दी है। अब आरक्षण के लिए वर्ष 2015 को आधार वर्ष माना जाएगा। आज शाम तक इसका नोटिफकेशन जारी हो सकता है।
बता दें कि सरकार ने 1995 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण तय किया था। हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब बुधवार को नए नियम का शासनादेश जारी कर दिया जाएगा।
कैबिनेट में यह हुआ फैसला
सरकारी बयान के अनुसार मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994 में संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (UP Panchayat chunav) में आरक्षण को अंतिम रूप देने के लिए 2015 को आधार वर्ष के रूप में रखने का फैसला किया है। मंत्रिपरिषद से अनुमोदित नियमावली अब आने वाले सामान्य पंचायत चुनाव में लागू की जाएगी।
आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (UP Panchayat chunav) में आरक्षण को अंतिम रूप देने के लिए 2015 को आधार वर्ष के रूप में रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने इसके साथ ही पंचायत चुनाव पूरा कराने के लिए सरकार और आयोग को 25 मई तक का समय दिया है।
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उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (UP Panchayat chunav) में अब आरक्षण की प्रक्रिया नए सिरे से तय होगी। मंगलवार को मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (बारहवां संशोधन) नियमावली, 2021 के संशोधन प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। मंगलवार को आधी रात इस मामले में सरकार ने बयान जारी किया। अब बुधवार की शाम तक इसका नोटिफकेशन जारी हो सकता है।