Sunday, September 24, 2023
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योगी सरकार को हाईकोर्ट ने दी नसीहत, कहा 14 दिन का Full Lockdown लगाएं

प्रयागराज, सीएनए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन (Oxygen) और अन्य चिकित्सा सुविधाओं की अत्यधिक कमी को देखते हुए फुल लॉकडाउन (Full Lockdown) लगाने की नसीहत दी है और कहा है कि कोरोना महामारी से बचने के लिए विकल्पों की तलाश करें।

हाईकोर्ट में जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की अगुवाई वाली पीठ राज्य में जारी कोविड संकट पर एक केस की सुनवाई चल रही थी। इस दौरान जज ने कहा, ‘मैं फिर से अनुरोध करता हूं, अगर राज्य में हालात नियंत्रण में नहीं हैं, तो दो सप्ताह का लॉकडाउन (Full Lockdown) लगाने में देर न करें। जज ने आगे कहा कि कृपया अपने नीति निर्माताओं को इसका सुझाव दें। हमें लगता है कि चीजें नियंत्रण के बाहर हो चुकी हैं।

चिकित्सा सुविधाओं पर जताई चिंता

जस्टिस वर्मा ने गंभीर चिंता जताते हुए ये भी कहा, ‘डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ, ऑक्सीजन की कमी है, कोई L1, L2 नहीं है। कागजों पर सब कुछ अच्छा है, लेकिन सच्चाई ये यह है कि सुविधाओं की कमी है और ये बात किसी से छिपी नहीं है।

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इसलिए हम हाथ जोड़कर, आपसे अपने विवेक का प्रयोग करने का अनुरोध करते हैं।’ गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के राज्य के 5 शहरों में लॉकडाउन (Full Lockdown) लगाने के आदेश पर रोक लगाने के करीब एक हफ्ते बाद हाई कोर्ट की ये टिप्पणी सामने आई है।

हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक जिले में सभी सरकारी कोविड-19 अस्पतालों और संक्रमण के इलाज के लिए निर्धारित निजी अस्पतालों एवं कोविड-19 केंद्रों में प्रत्येक व्यक्ति की मौत की सूचना एक न्यायिक अधिकारी को दी जाए, जिसकी नियुक्ति जिला न्यायाधीश द्वारा की जाएगी।

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