Wednesday, September 27, 2023
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High Court ने लगाई फटकार तो चुनाव आयोग ने विजय जुलूस पर लगाया बैन

नई दिल्ली, सीएनए। High Court ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए और इस के लिए चुनाव आयोग को जिम्‍मेदार मानते हुए उस आज चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई तो चुनाव आयोग ने तुरंत एक्‍शन लेते हुए विजय जुलूस निकाने पर प्रतिबंध लगा दिया।

बता दें कि चुनाव आयोग (Election Commission) हरकत में आ गया है। आयोग ने पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस या जश्न पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है।

सिर्फ दो लोगों के साथ ले सकते है जीता का सर्टिफिकेट 

साथ ही आयोग ने कहा है कि नतीजों के बाद कोई भी प्रत्याशी सिर्फ दो लोगों के साथ ही अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जा सकता है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी के चुनाव के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाने हैं. चार राज्यों में चुनाव खत्म हो गया है, जबकि बंगाल में एक चरण की वोटिंग बाकी है.

यह कहा था High Court ने

चुनाव आयोग ने यह कदम मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) की फटकार के बाद उठाया है। High Court ने कहा था कि कोरोना संक्रमण के प्रसार के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बावजूद राजनीतिक दलों को चुनावी रैलियों की अनुमति देने को लेकर चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी ने कहा था कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए. हाई कोर्ट  ने कहा था, ‘कोरोना की दूसरी लहर के लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहराना हो, तो इसके लिए अकेले चुनाव आयोग जिम्मेदार है. यह जानते हुए कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, चुनावी रैलियों पर रोक नहीं लगाई गई’।

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गाइडलाइन तैयार करने के दिए थे निर्देश

इसके साथ ही High Court ने चुनाव आयोग को 2 मई को मतगणना को लेकर कोविड से जुड़ी गाइडलाइन्स और ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कहा था। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अगर प्लान नहीं बताया गया, तो मतगणना पर रोक लगा देंगे। कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य सचिव के साथ मिलकर चुनाव आयोग 2 मई को होने वाली मतगणना के लिए प्लान तैयार करे और 30 अप्रैल तक कोर्ट के सामने पेश करे।

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