नई दिल्ली, सीएनए। जी, हांं आपने सहींं पढ़ा अगर आपने अपने पैन कार्ड (Aadhaar and PAN Card) को आधार कार्ड (AADHAAR Card) से लिंक नहीं कराया है? तो तुरंत पैन को आधार कार्ड से लिंक करा लें क्योंकि अब तारीख नहीं बढ़ेगी और आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।
इसके मद्देनजर अब बैंक अपने ग्राहकों को अलर्ट मैसेज (Bank Alert SMS) भेज रहा है ताकि 30 जून से पहले ग्राहक आधार को पैन से लिंक करा सके। दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 तय की है। अगर आप 30 जून तक ऐसा नहीं करते तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसके अलावा आयकर कानून के तहत आपको 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।
SBI के अपने ग्राहकों को अलर्ट भेजा
देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने ग्राहकों के लिए एक नोटिस जारी किया है। बैंक ने खाताधारकों को इस महीने के अंत तक यानी 30 जून तक अपने पैन-आधार कार्ड को लिंक करने के लिए सूचित किया है।
पैन कार्ड होगा निष्क्रिय
साथ ही State Bank Of India ने अधिसूचित किया है कि मानदंड का पालन नहीं करने पर चालू सेवाएं प्रभावित होंगी। बैंक ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि यदि वे अपने पैन कार्ड को आधार (Aadhaar and PAN) से जोड़ने में विफल रहते हैं, तो इसे निष्क्रिय या निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
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HDFC बैंक भी कर चुका है अलर्ट
SBI के अलावा HDFC बैंक ने भी अपने कस्टमर्स को पैन को आधार (Aadhaar and PAN) से लिंक कराने को लेकर अलर्ट कर दिया है। बता दें कि पैन को आधार से SMS के जरिए भी लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फोन पर टाइप करना होगा- UIDPAN इसके बाद 12 अंकों वाला Aadhaar नंबर लिखें और फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें। अब स्टेप 1 में बताया गया मेसेज 567678 या 56161 पर भेज दें।