मुंबई, सीएनए। महाराष्ट्र में सीबीआई (CBI) को अब किसी भी केस की जांच करने के लिए राज्य में घुसने से पहले महाराष्ट्र (Maharashtra) की उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकार से इजाजत लेनी होगी।
इस मामले में शिवसेना प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इस फैसले को सही ठहराया है। संजय राउत ने कहा, सीबीआई (CBI) छोटे-छोटे मामलों में भी घुसने लगी। सीबीआई का अपना एक वजूद है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में अगर कोई राष्ट्रीय कारण हैं तो उन्हें जांच करने का अधिकार है।’
उन्होंने कहा कि मुंबई या महाराष्ट्र पुलिस ने किसी विषय पर जांच शुरू की, किसी और राज्य में FIR दाखिल की जाती है। वहां से केस CBI को जाता है और CBI महाराष्ट्र में आ जाती है। अब ये नहीं चलेगा, महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस का अपना एक अधिकार है, जो संविधान ने दिया है।
टीआरपी में हेरफेर पर दर्ज हुआ था केस
बताते चले कि सीबीआई ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने के आधार पर मंगलवार को एफआईआर दर्ज की थी। एक विज्ञापन कंपनी के प्रमोटर की शिकायत पर लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया गया था, जिसे बाद में यूपी सरकार द्वारा सीबीआई को सौंप दिया गया था। यह मामला टीआरपी में हेरफेर से संबंधित है।